हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट तृतीय ने नाबालिग का अपहरण कर अश्लील हरकत करने के एक मामले में पांच वर्ष से अधिक सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र निवासी एक महिला ने कोतवाली में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री कक्षा दस की छात्रा है। उसकी पुत्री 24 अप्रैल 2018 को अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में मोहल्ला अहाता बस्तीराम गढ़मुक्तेश्वर निवासी राहुल पुत्र प्यारेलाल अपने दोस्तों के साथ एक कार में सवार होकर आया और उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गया। जिसके बाद आरोपी ने उसकी पुत्री को नींद की गोली खिलाई और एक होटल में ले गया। जहां पर उसने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म भी किया। उसके बाद आरोपी उसकी पुत्री को रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। उसकी नाबालिग पुत्री ने घर आकर परिजनों को घटना के बारे में बताया।
पुलिस ने मामले की दुष्कर्म, अश्लील हरकत, पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषमुक्त कर दिया है।