पिलखुवा। नगर पालिका ने संपत्ति कर के बकायेदारों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ देने के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र जारी किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदन पत्र में आवेदक को नाम, मोबाइल नंबर, संपत्ति पहचान संख्या और पते जैसी जानकारी भरनी होगी। साथ ही, 1 अप्रैल तक के बकाया कर, ब्याज या अधिभार और कुल बकाया राशि का विवरण देना अनिवार्य है। आवेदन के साथ पुराने गृहकर बिल, भुगतान रसीद या संपत्ति कर नोटिस में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना होगा। आवेदक को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी करने होंगे। उन्होंने बकायेदारों से सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन जमा करने की अपील की, ताकि योजना का लाभ मिल सके।