पिलखुवा। नगर पालिका ने गृहकर भुगतान को लेकर लोगों के लिए विशेष छूट योजना लागू की है। सितंबर माह में कर्ज जमा करने वाले करदाता को 20 फीसदी की छूट मिलेगी। कर निर्धारण अधिकारी ऋचा सक्सेना ने बताया कि जो लोग अपने वर्तमान गृहकर का भुगतान 30 सितंबर तक कर देंगे उन्हें 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह सुविधा केवल सितंबर माह तक ही रहेगी। इसके बाद कर जमा करने पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। पालिका प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने कर का भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं और विलंब शुल्क से बचें।