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Hapur News: मादक पदार्थ रखने पर 14 माह की सजा

Mon, 03 Mar 2025 10:20 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। न्यायालय ने अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने के एक मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी करार देते 14 माह के कारावास की सजा सुनाई। धौलाना पुलिस ने वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज किया। जिसमें कहा कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने रिजवान निवासी गांव पिपलैड़ा जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी रिजवान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के आरोपी रिजवान को दोषी करार देते हुए 14 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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