हमीरपुर। मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी मतदान के लिए कई विकल्प है। आधार, जॉबकार्ड आदि दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
विधानसभा चुनाव के संबंध में स्वीप प्रभारी अधिकारी/एडीएम नमामि गंगे राजेश कुमार यादव ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यदि मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाबकार्ड, बैंक/डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ड कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/ राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार शामिल हैं।