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Hamirpur News: लूट कराने वाले सेल्समैन को तीन वर्ष का कठोर कारावास

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हमीरपुर। साजिश के तहत पेट्रोल पंप में तैनात सेल्समैन द्वारा लूट कराने के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट पीके जयंत की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व राजेश तिवारी ने बताया कि शहर निवासी पेट्रोल पंप मालिक विपिन कुमार ओमर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका हमीरपुर मौदहा हाईवे पर मेसर्स जगदीशचंद्र विपिन कुमार के नाम से पेट्रोल पंप संचालित है। बताया कि 20 जनवरी 2011 की शाम करीब छह बजे सेल्समैन को छोड़कर घर वह चला गया था। बताया कि पेट्रोल पंप पर सेल्समैन अमर सिंह निवासी खण्डौत थाना जलालपुर, सुघर सिंह निवासी सिरहा व रामऔतार निवासी टिकरौली मौजूद थे।
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बताया कि रात करीब पौने 12 बजे अज्ञात तीन व्यक्ति बाइक से आए और 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया। सेल्समैन अमर सिंह ने पैसे मांगे तो उससे उक्त व्यक्ति लड़ने पर अमादा हो गए। जिन्हें तमंचों की बट से मारा और अलमारी तोड़कर उसमें रखे बिक्री के 39 हजार रुपये व 220 रुपये सेल्समैन के लेकर तीनों लोगों ने कार्यालय के कर्मचारी सुघर सिंह व रामऔतार को तमंचों के बट से मारापीटा। जिससे सुघर सिंह व रामऔतार को चोंटें आईं और लहूलुहान करके चले गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट व मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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