फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hamirpur: अपहरण और हत्या में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष समेत तीन दोषी करार, सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 20 फरवरी को

Sun, 18 Feb 2024 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर

सार

Hamirpur News: अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रमोद कुमार शासन ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हमीरपुर जिले में कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव में अवैध संबंधों की आशंका पर युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष व हमीरपुर लोकसभा प्रभारी समेत तीन को दोषी करार दिया है। एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।

विज्ञापन

साढ़े 16 साल पहले पेड़ से बांध घटना को अंजाम दिया गया था। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 20 फरवरी को होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जगदीश अनुरागी व प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि कुरारा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामसेवक ने कुरारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोप लगाया कि 29 जून 2007 को उसके बेटे प्रमोद का अपहरण कर गांव के ही राजबहादुर पाल, प्रहलाद, दिनेश व रमेश ने बेटे को पेड़ से बांधकर पीटर कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने उक्त सभी के खिलाफ अपहरण कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही चार्जशीट न्यायालय में पेश की। मुकदमे के दौरान आरोपी रमेश की मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 20 फरवरी को
पूर्व सपा जिलाध्यक्ष व हमीरपुर लोकसभा प्रभारी राजबहादुर पाल, प्रहलाद व दिनेश का विचारण अदालत द्वारा किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रमोद कुमार शासन ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें