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लूट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फौजदारी चंद्रभान सिंह की अदालत ने छह माह पूर्व मारपीट व लूटपाट के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला व महेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि राठ थानाक्षेत्र के टिकरिया गांव निवासी पीड़ित जसवंत सिंह राजपूत ने 14 नवंबर 2021 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 13 नवंबर की रात शराब की दुकान बंद करके अपने गांव जा रहा था। तभी टिकारिया मोड़ के पास बाइक से आए लोगों ने मारपीट की। जेब में पड़े 15 हजार व झोले में रखे 45 हजार रुपये निकाल लिए। तमंचे की बट से पीटा। आरोपी नारेंद्र पाल के खिलाफ राठ थाना में लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी, मारपीट आदि के कुल 12 मामले दर्ज हैं। सह आरोपी नीतू व कल्पना जमानत से बाहर हैं।
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