फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hamirpur News: 11 साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
हमीरपुर। मौदहा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार 21 जून 2019 को सुमेरपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर 11 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। इसमें पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को सूचना दी गई।बताया गया कि जब वह लोग इलाज के सिलसिले में बाहर गए थे तभी रात करीब एक बजे बिगहना, थाना मौदहा निवासी अखिलेश घर में घुस आया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसके चिल्लाने पर परिवार के अन्य सदस्य जाग गए। यह देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने धारा 450, 376एबी भादंसं और छह पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और 161 व 164 के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान डॉक्टरी रिपोर्ट एवं पीड़िता की गवाही समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा आईपीसी की धारा 450 में सात वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें