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पिता पुत्र की हत्या में नामजद अरोपी की जमानत याचिका खारिज

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हमीरपुर। हत्या, प्राण घातक हमला व गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी की अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार राय की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राठ थानाक्षेत्र ददरी गांव निवासी गैंग लीडर रामसेवक का सुसंगठित नौ लोगों को सक्रिय गिरोह है। गांव निवासी पीड़ित धीरेंद्र यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन नवंबर 2020 को पिता पृथ्वीराज व भाई जितेंद्र के साथ शाम खेतों से घर आ रहे थे। तभी गांव में कपिल के घर के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपी रामसेवक, संजय, कपिल व रामसेवक की पत्नी लुड्डन व संजय, कपिल की पत्नी व प्रदीप, सूरज एवं एक अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। बचाने दौड़ी मां ललिता देवी व भाभी गुड्डो के आने पर गोली चलाते हुए भाग गए। बताया कि गोली लगने से उसके पिता व भाई की मौके पर मौत हो गई। उसे भी गंभीर चोटें आईं। लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने आरोपी रामसेवक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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