हमीरपुर। लापरवाही व तेजगति से ट्रक भगाते हुए रोडवेज बस में टक्कर मारने के चार साल पुराने मामले में मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण ने फैसला सुनाया है। पीठासीन रामकुशल ने संबंधित बीमा कंपनी को 4.63 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रुप में पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया है।
मौदहा थानाक्षेत्र के खंडेह गांव निवासी अतुल तिवारी ने वाद दायर कर बताया कि छह मई 2019 की सुबह वह महोबा डिपो की रोडवेज बस पर बैठकर हमीरपुर से मौदहा जा रहा था। करीब छह बजे बस राॅयल ढाबा इंगोहटा के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक चालक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में परिचालक कैलाश नारायण दुबे की मौके पर मौत हो गई थी और वह व अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वादी ने अदालत से आठ लाख रुपये की क्षतिपूर्ति व अंतिम भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई करते हुए दावा अभिकरण ने संबंधित बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कानपुर को निर्देशित कर पीड़ित को चार लाख 63500 रुपये प्रतिकर को अदा किए जाने का आदेश दिया है। वाद दायर करने की तिथि से भुगतान होने की तिथि तक साढ़े सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज एक माह के अंदर देय होगा।