संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। महोबा जनपद निवासी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा द्वारा भेजे गए पत्र का संज्ञान ले शासन ने संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को जिले के किसानों की फसल क्षतिपूर्ति दिलाने के आदेश दिए है। अधिवक्ता द्वारा डीएम, सीएम के अलावा केंद्रीय व राज्य कृषि मंत्री को पत्र भेज जिले में काम कर रही बीमा कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी का आरोप लगाया। जिससे किसानों के परेशान होने की बात कही।
उन्होंने पत्र प्राप्ति के बाद कार्रवाई न किए जाने जिले के किसानों की ओर से बीमा कंपनी के खिलाफ दीवानी या फौजदारी की कार्यवाही को न्यायालय जाने की चेतावनी दी थी। जिस पर निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा ने क्षेत्रीय प्रबंधक एग्रीकल्चर व क्षेत्रीय प्रबंधक यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पत्र भेज बीते वर्षों की बकाया फसल क्षतिपूर्ति व मौजूदा में हुई क्षति का आंकलन करा क्षतिपूर्ति भुगतान करने के निर्देश दिए है ताकि गरीब किसानों को परेशानी न हो।
वहीं क्षतिपूर्ति दिलाने का विवरण डीएम को उपलब्ध करा उनके कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए है। वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 तक जिले में फसल बीमा का काम यूनीवर्सल सोम्पो द्वारा किया जा रहा था। वहीं मौजूदा में जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस काम कर रही है।