राठ। कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में 21 साल बाद सिविल जज जूनियर डिविजन कुलदीप यादव की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पिता पुत्र को दो-दो साल की कैद व प्रत्येक पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। दोनों दोषियों को मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार व सुरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि थानाक्षेत्र के छोटी जुल्हैटी मोहल्ला निवासी चिरंजीलाल का पड़ोसी मुन्ना व उसके पुत्र कमलेश से 21 साल पहले कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। बताया कि सात जनवरी 2002 को मारपीट, गाली गलौज व जानमाल की धमकी का मामला दर्ज कर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। कहा कि मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया। अदालत में अपील करने पर दोनों दोषियों को मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।