हमीरपुर। अदालत ने युवती से दुष्कर्म के मुकदमे में दो लोगों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही इन पर 22500-22500 रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना न भरने पर एक साल तीन महीने की कैद और भुगतनी होगी। छह फरवरी 2014 की यह घटना मुस्करा थाने के एक गांव की है। अभियोजन के मुताबिक उस दिन गांव की एक युवती दोपहर बाद 3 बजे घर के कामों के लिए मिट्टी लेने गई थी। लौटते समय गांव के ही निर्दोष और प्रदीप ने उसे दबोच कर दुष्कर्म किया। घर लौटकर युवती ने आपबीती बताई तो बेटे ने मुस्करा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि यह मामला न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की कोर्ट में चला। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों आरोपियों के दोषी साबित होने पर अदालत ने फैसला सुनाया।