चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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राठ थानाक्षेत्र के सैदपुर गांव में सात साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 21,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने बताया राठ के सैदपुर गांव में दो अक्तूबर 2011 को रवींद्र कुमार लोधी के घर पर कुआं पूजन (बच्चा पैदा होने पर) का कार्यक्रम था। उनके यहां कार्यक्रम में शामिल होने श्रीराम कोरी परिवार के साथ गया था। श्रीराम अपने चाचा विजय से साथ कार्यक्रम से लौट रहा था।
रात करीब आठ बजे वह गांव के मोहन राजपूत के मकान के पास पहुंचा, तभी पुरानी रंजिश को लेकर मैयादीन तमंचा लेकर आया और उसने विजय के सीने में गोली मार दी। शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़े तो वह मौके से भाग निकला।
विजय को घायल अवस्था में लोगों ने सरकारी अस्पताल राठ में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वादी श्रीराम ने राठ थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को द्वितीय विशेष न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने मैयादीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।