चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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करीब छह माह पूर्व राठ के अकौना गांव में हुई दहेज हत्या के मामले की सुनवाई गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय महेशानंद झा की अदालत में हुई। जिसमें कोर्ट ने महिला के पति व सास-ससुर को सात वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्तों पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा व चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया जनपद महोबा के मगरिया गांव निवासी दिनेश कुमार ने राठ थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बहन प्रवेश की शादी 26 मई 2006 को अकौना गांव निवासी चंद्रभान के साथ की थी। शादी में उसने अपने सामर्थ के अनुसार दहेज दिया था।
बताया दहेज से उसकी बहन के पति चंद्रभान, ससुर महादेव व सास विद्या संतुष्ट नहीं थे। वह शादी के बाद से ही दहेज में बाइक की मांग कर उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद 19 अप्रैल 2012 को उसकी बहन को फांसी लगाकर ससुरालियों ने मार डाला। इस मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय महेशानंद झां ने अभियुक्त चंद्रभान, महादेव व विद्या को सात सात वर्ष की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया।