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दुष्कर्म के आरोपी को नौ साल की कैद

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हमीरपुर। करीब चार वर्ष पूर्व सदर कोतवाली क्षेत्र में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फस्ट ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी को नौ वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना व अल्ताफ हुसैन ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में 22 नवंबर 2014 को सुबह करीब चार बजे घर से महिला शौच के लिए खेतों पर गई थी। शौच कर वापस घर आते समय खेत के रास्ते में गांव निवासी राकेश निषाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता ने घर जाकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। तभी घटना के बाद आरोपी का बड़ा भाई पीड़िता के घर पहुंचकर एक हजार रुपये का प्रलोभन देकर मामले को खत्म करने का दबाव बनाने लगा और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर 26 नवंबर 2014 को अभियुक्त राकेश पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फस्ट ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने अभियुक्त राकेश को नौ वर्ष की सजा व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की रकम पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
दुष्कर्म के आरोपी को नौ साल की कैद
करीब चार वर्ष पूर्व कोतवाली क्षेत्र में हुई थी घटना
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