हमीरपुर। जलालपुर थानाक्षेत्र के पुरैनी में डेढ़ वर्ष पूर्व मेड़ पर खड़े बबूल का पेड़ काटते समय बड़े भाई ने लोहे की राड से हमला कर दिया था। जिसमें छोटे भाई की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को जिला सत्र न्यायाधीश बीराम ने अभियुक्त को दस वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र यादव ने बताया 25 नवंबर 2016 को पुरैनी निवासी अविवाहित सुक्खू अपने खेत में तारबाड़ी करा रहा था। तभी मेड़ पर खड़े बबूल का पेड़ काटने पर बड़ा भाई शत्रुघन उससे नाराज हो गया।
पेड़ काटने के दौरान उसने छोटे भाई सुक्खू पर पीछे से लोहे की राड से हमला कर दिया। जिसमें सुक्खू बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद बटाईदार बालेंद्र व उसकी पत्नी ने गांव के लोगों को घटना की सूचना देने के साथ उसे घर ले गए।
सुक्खू के परिजनों ने अभियुक्त के दामाद रमाकांत निवासी बंडवा को फोन करके बुलाया इसके बाद घायल सुक्खू को सरीला अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया।
रास्ते में जलालपुर के पास घायल को होश आने पर उसने पुलिस को तहरीर बोलकर लिखाई व विवेचक को बयान दिया। घटना के दूसरे दिन अस्पताल में इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीराम ने अभियुक्त शत्रुघन को दस वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
पुरैनी में पेड़ काटने के विवाद में लोहे की राड से किया था हमला
अमर उजाला ब्यूरो