हमीरपुर। मुस्करा थानाक्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व घर में सो रही किशोरी को तमंचे के बल पर दो युवक उठा ले गए थे। इस मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फर्स्ट ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने सुनवाई की और आरोपी राकेश को दस वर्ष व दूसरे आरोपी हरी सिंह को आठ वर्ष की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना व अल्ताफ हुसैन ने बताया मुस्करा थानाक्षेत्र निवासी एक किशोरी को गांव के राकेश व हरी सिंह 19 फरवरी 2008 की रात करीब 11 बजे तमंचे के बल पर अपने साथियों के साथ ले जाने लगे।
तभी घर में मौजूद किशोरी की मां व बहन ने आकर विरोध किया। इस पर आरोपी राकेश ने तमंचा लगाते हुए कहा शोर मचाएगी तो दूसरी लड़की को भी ले जाएंगे। यह कहकर किशोरी को ले गए। किशोरी की मां ने घटना की जानकारी अपने पति को दी।
किशोरी के पिता ने घटना की सूचना थाना पुलिस व एसपी को दी। बाद में डीआईजी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई। किशोरी घटना के समय नाबालिग थी। न्यायालय में किशोरी व उसके परिजनों के दिए गए बयान के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।
किशोरी ने न्यायालय को राकेश के बलात्कार करने की बात बताई। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फर्स्ट ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने अभियुक्त राकेश को दस वर्ष व 22 हजार रुपये व दूसरे आरोपी हरी सिंह को आठ वर्ष व 12 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।
एक को 22 और दूसरे को 12 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया
अमर उजाला ब्यूरो