हमीरपुर। राठ कस्बा के गांधी मार्केट मोहल्ले में पत्नी के रुपये देने से मना करने पर पति ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। चीख-पुकार मचने पर महिला को झांसी मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी।
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय महेशानंद झा ने आरोपी पति को साढ़े सात की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया मृतका की मां गायत्री ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि दो दिसंबर 2010 की शाम छह बजे उनका दामाद सुधीर प्रताप शराब के नशे में घर आया था। उसने उनकी बेटी अंजना से रुपये देने की बात कही।
मगर अंजना ने रुपये देने से मना किया तो विवाद होने लगा। इसके बाद रात नौ बजे सुधीर ने उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। अंजना को झांसी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था, जहां आठ दिसंबर को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल की। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय महेशानंद झा ने आरोपी को सजा सुनाई।
सात साल पहले पत्नी के रुपये देने से मना करने पर पति ने की थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो