दस वर्ष पूर्व बिवांर थानाक्षेत्र के महेरा गांव के पास पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने दो आरोपियों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
यायालय के शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव ने बताया कि बिवांर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष गनेशीलाल वर्मा टीम के साथ 25 सितंबर 2006 की सुबह हमीरपुर-राठ मार्ग में महेरा तिराहे के पास गश्त कर रहे थे। तभी तिराहे के पास खड़े दो युवक ों वीरबल लोधी पुत्र हरचरन व देवेंद्र लोधी पुत्र मानसिंह लोधी निवासी अतरा ने पुलिस की जीप देख फायर झोंक दिया। जिसमें पुलिस के लोग बाल-बाल बच गए।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ प्राण घातक हमला करने और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सात वर्ष कारावास और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।