हमीरपुर। मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने खाद्य पदार्थों ने लिए गए 13 नमूने प्रयोगशाला में मिलावटी मिलने पर संबंधित दुकानदाराें पर एडीएम कोर्ट में पैरवी कर दो लाख 88 हजार रुपये जुर्माने लगवाने में सफलता पाई है। इन नमूनों में टाटा नमक व पेय पदार्थ भी शामिल हैं। इस कार्रवाई से मिलावटखोराें में हड़कंप मचा है। अभिहीत अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। उन्हाेंने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला में फेल पाए गए। उनके दायर वादों में एडीएम कोर्ट ने कुल दो लाख 88 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है जिसमें फतेहपुर जनपद के चांदपुर थानाक्षेत्र के परसौड़ा अमौली के ओंकार सिंह, कानपुर देहात के सजेती थाना के जमुही गांव निवासी सतीश कुमार निषाद व सजेती थाने के ही बरीपाल निवासी अनिल सचान पर मिश्रित दूध के नमूने पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है।
खोया के फेल नमूने पर धमना राठ के राजकिशोर व खेड़ाशिलाजीत जरिया के रामेश्वर प्रसाद गुप्ता पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। टाटा नमक पर सैदपुर राठ के अवधेश कुमार पर पांच हजार व रवि बाबू गुप्ता जलालपुर पर दस हजार, इन दोनाें मामलों में नमक कंपनी वीडीवी एंड एफ एजेंसी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूजा शुद्ध आयोडाइज नमक पर छाता घाटमपुर के शीलू सचान पर 25 हजार का जुर्माना किया है। पेप्सी पर मुख्यालय में सुभाष बाजार के अजहर पर 25 हजार, साबुत धनिया में रूरीपारा थाना ललपुरा के रामसहोदर पर 25 हजार, चने के वेसन पर ममना जरिया के अरविंद कुमार शिवहरे पर 15 हजार, पेड़ा में रागौल के राजेश कुमार गुप्ता पर चार हजार व जीरा के नमूने में कुरारा के संतोष पर भी चार हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की कार्रवाई से मिलावट खोरों में हड़कंप मचा है। बीते माह भी एडीएम कोर्ट 15 मिलावटखोरों पर जुर्माना ठोक चुका है।