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पत्नी की हत्या में 10 साल की कैद

Fri, 09 Sep 2016 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
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हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala
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हमीरपुर। डेढ़ वर्ष पूर्व सुमेरपुर थानाक्षेत्र के मौहर गांव में पति द्वारा शराब के नशे में पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि मौहर गांव निवासी देवप्रकाश निषाद की शादी बांदा जिले के पैलानी थाना के रेहुटा गांव निवासी जोधा प्रसाद की पुत्री सुनीता के साथ 20 वर्ष पूर्व हुई थी। देव प्रकाश शराब पीने का लती था। आए दिन शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करता था।
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बीते 29 नवंबर 2014 को दिन में 12 बजे वह शराब पीकर घर आया और अपने तीन बच्चों के सामने ही पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिसकी सदर अस्पताल में इलाज दौरान मौत हो गई थी। मृतका की मांग फूलकली ने सुमेरपुर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोट चार शैलोज चंद्रा ने दोषी मिलने पर उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में आरोपी के पुत्र मोहित (10) व पुत्री दामिनी (5) ने भी गवाही दी थी।
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