हमीरपुर। किशोरी के अपहरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने दोषी को सात वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जलालपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने 24 फरवरी 2018 को पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री को 21 फरवरी 2018 की सुबह 11 बजे पड़ोस का रहने वाला रामबाबू उर्फ छोटू कहीं ले गया है। वह अपने साथ लाखों कीमत के गहने व नगदी भी साथ ले गई थी। उसने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने गवाहों और सूबूतों के आधार पर रामबाबू उर्फ छोटू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।