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दहेज हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला ने बताया कि बलराम अहिरवार ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ (महोबा) ने बहन पूजा की शादी 15 जून 2018 को थाना बिवांर के टीहर गांव के शिकुमार अहिरवार के साथ की थी। बताया कि ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। पीड़ित ने किसी तरह बाइक की व्यवस्था कर उन्हें दे दी, लेकिन एक लाख रुपये नहीं दे पाया। 24 मई 2020 को ससुरालियों ने मारपीट की जिससे पीड़िता पूजा अचेत हो गई। मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों ने फोन से घटना की जानकारी दी। इस पर परिजन मौके पर आए। इलाज के दौरान 6 जून को मौत हो गई थी। पीड़ित ने 7 जून को थाना बिवांर में बहन के पति शिवकुमार, ससुर बल्देव, जेठ अशोक किशुन, सास व जेठानी बबली व रज्जो, ननद पूनम व माया के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में ससुर की जमानत अर्जी डाली गई। सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग ने आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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