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Hamirpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का कारावास

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हमीरपुर। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपी को दोषी मान 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में तीन वर्ष पूर्व हुई घटना में पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थाना व कस्बा के एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाने में 20 मार्च 2021 को तहरीर दी थी। बताया कि 19 मार्च 2021 को वह अपने पति के साथ कस्बे में मजदूरी को गए थे। घर में 14 वर्षीय बेटी को उसकी बड़ी बहन के साथ छोड़ गए थे। जब वह वापस लौटकर आए तो 14 वर्षीय बेटी ने उन्हें रोकर बताया कि दोपहर जब वह लघुशंका के लिए बाहर निकली तभी पड़ोसी सज्जन वर्मा उसे खींचते हुए अपने घर के अंदर ले गया। दरवाजा बंद कर उसके साथ बुरा काम किया।
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बताया कि जब वह चिल्लाई तो सज्जन ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया साथ ही भाई को मार देने की धमकी दी। पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी मान 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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