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फर्जी शस्त्र लाइसेंस

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फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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गोरखपुर। शस्त्र के फर्जी लाइसेंस प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने खोराबार इलाके के सिद्धार्थपुरम निवासी प्रणव प्रताप सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी यशपाल सिंह ने कहा कि डीएम के आदेश पर 14 अगस्त 2019 से पटल सहायकों को मुकदमा दर्ज कराने के लिए नामित किया गया था। वादी की तहरीर के मुताबिक कुछ लोग कार्यालय में आकर नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लिए कहे तो उन्हें बताया गया कि विगत वर्षों में केवल वरासत और अपराध पीड़ित के अलावा किसी को नया लाइसेंस जारी नहीं हो रहा है। इस पर उन लोगों ने तीन लाइसेंस जारी होने की बात बताई और उसकी फोटोकॉपी भी दिखाई। तब पता चला कि वे लाइसेंस डीएम की ओर से जारी नही किए गए हैं। बल्कि वे फर्जी और कूटरचित थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तो अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।
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