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पूर्व मंत्री को अंतरिम जमानत, विधायक की अर्जी खारिज

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पूर्व मंत्री को अंतरिम जमानत, विधायक की अर्जी खारिज
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पडरौना। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए के न्यायालय से पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह को अंतरिम जमानत मिल गई। न्यायालय ने उन्हें 11 नवंबर को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है। लगभग ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रहने के बाद पूर्व राज्यमंत्री छूटे। इसके पहले अधिवक्ताओं के साथ पहुंचे पूर्व मंत्री ने जमानत अर्जी दाखिल की। इसके अलावा पेशी पर आए रामकोला के भासपा विधायक रामानंद बौद्ध की जमानत याचिका खारिज हो गई। पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सितंबर के अंतिम सप्ताह में विधायक जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत याचिका पर उक्त न्यायालय में सुनवाई चल रही थी।
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