गोरखपुर।
टाउनहाल स्थित होटल शिवाय के प्रबंधन को होशियारी मंहगी पड़ गई। प्रबंधन को खुद ही होटल के पार्किंग में बनी अपनी दुकानें गिरानी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने होटल के मालिक को 12 जुलाई तक शपथ पत्र देकर यह बताने को कहा है कि वे कब तक पार्किंग स्थल के निर्माण को ध्वस्त कराएंगे? बताया जा रहा है कि होटल के सामने एवं साइड में 10 से अधिक दुकानें बनाई गई हैं जो कार्रवाई की जद में आएंगी।
पार्किंग न होने पर जीडीए ने आठ जून को होटल का बैंक्विट हाल सील कर दिया था। इसके खिलाफ होटल प्रबंधन हाई कोर्ट चला गया था। 10 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि होटल प्रबंधन की ओर से पार्किंग स्थल पर कराया गया निर्माण खुद ही गिराना होगा। कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया कि प्रबंधन 12 जुलाई को यह शपथ पत्र भी दे कि निर्मित भवनों को कब तक गिराया जाएगा। जीडीए के सहायक अभियंता एसपी अरविंद के मुताबिक पार्किंग स्थल पर होटल प्रबंधन की ओर से निर्मित दुकानों में दवा का कारोबार होता है। कार्रवाई पर होटल प्रबंधन के हाईकोर्ट जाने की खबर मिलने पर जीडीए ने पूरी तैयारी की थी। जीडीए की तरफ से होटल से जुड़े सभी प्रपत्र हाईकोर्ट को उपलब्ध कराए गए। जीडीए ने होटल की पैमाइश भी की थी जिसकी रिपोर्ट भी हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई थी। जीडीए के चीफ इंजीनियर संजय सिंह ने बताया कि कोर्ट की तरफ से प्राधिकरण को जो आदेश मिलेंगे, उसका पूरा पालन किया जाएगा।