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हत्या में पति, सास और ससुर को उम्रकैद

Sun, 26 Aug 2018 02:00 AM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
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murder
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गोरखपुर। महिला की हत्या का जुर्म साबित होने पर कोर्ट ने बेलीपार क्षेत्र के ग्राम सेमराकोल निवासी पति अरविंद उर्फ बबलू, ससुर रामचंदर, सास सुभावती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की सजा अलग से भुगतनी होगी।
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कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी धीरेंद्र जायसवाल और शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह का कथन था कि वादी राम किशुन ने अपनी लड़की ममता की शादी 2011 में अरविंद से की थी। शादी के बाद से ही आरोपी बाइक के लिए ममता को प्रताड़ित करते थे। 31 मार्च 2015 को सूचना मिली कि उनकी बेटी को आरोपियों ने मार डाला है। अभियुक्तों ने कोर्ट में जुर्म से इनकार किया। अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र तिवारी ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
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