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डॉ. डीपी सिंह की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 15 Feb 2019 12:59 AM IST
ajay Kumar अमर उजाला/गाोरख्ापुर
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गोरखपुर। महिला की हत्या कर शव छिपाने के आरोपी डॉ. डीपी सिंह की जमानत अर्जी को बृहस्पतिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ की कोर्ट में आर्यन हॉस्पिटल के मालिक डॉ. डीपी सिंह, रामजानकी नगर, बशारतपुर के प्रमोद कुमार सिंह और चिलुवाताल क्षेत्र के दहला मैनाभागर निवासी देशदीपक निषाद की जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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कोर्ट में अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी यशपाल सिंह ने कहा कि कैंट के बिलंदपुर निवासी वादी अमर प्रकाश श्रीवास्तव ने शाहपुर थाने में चार जुलाई 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। 24 जून 2018 की शाम उनकी पत्नी के मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले ने खुद को मनीष सिन्हा बताया था। कॉल करने वाले ने राखी को जान से मारने की धमकी दी थी। तभी से राखी लापता थी। विवेचना में पता चला कि राखी ने 2014 में डॉ. डीपी सिंह पर दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया था। बाद में नेपाल में राखी का शव मिला। राखी की हत्या की गई थी। पुलिस ने सबूतों के आधार पर राखी के कत्ल के मामले में डॉ. डीपी सिंह सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।
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