फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रेलवे के स्टोर कीपर को तीन साल का कारावास

Fri, 08 Apr 2016 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
विज्ञापन
कोर्ट
विज्ञापन
लखनऊ। रेलवे की बियरिंग खुले बाजार में बेचने के आरोपी स्टोरकीपर रामसेवक महाराज को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। सीबीआई के विशेष जज बीके पांडेय ने उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन


कोर्ट में सीबीआई के वकील बृजेश सिंह ने तर्क देकर बताया कि 1991 से 1993 के दौरान आरोपी रामसेवक गोरखपुर के एनई रेलवे में डिपो का स्टोर कीपर था। इस दौरान उसने अपने साथियों की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेज के आधार पर रेलवे के 5400 बियरिंग खुले बाजार में बेचकर रेलवे को 2 लाख 80 हजार 900 रुपये की चपत लगाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें