गोरखपुर। बजट में पांच लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री कर दी गई है, लेकिन आमदनी इससे 100 रुपये भी ज्यादा हुई तो करीब 13 हजार रुपये टैक्स चुना होगा। कारण, जिनकी इनकम पांच लाख रुपये से एक रुपये भी ज्यादा है उनके लिए छूट की सीमा अभी भी 2.50 लाख ही है। चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने बताया कि 87-ए के तहत प्रावधान है कि आय पांच लाख से ज्यादा होने पर बेसिक छूट की सीमा 2.50 लाख ही होगी। वहीं, अगर आपने 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 6.50 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा,
आयकर छूट का ‘गणित’
इनकम स्थिति-ए स्थिति-बी
5,00,000 5,00,100
टैक्स स्लैब में छूट का प्रावधान 0 0
0 से 2,50,000 (0 प्रतिशत)
2,50,001 से 5,00,000 (5 प्रतिशत) 12,500 12,500
5,00,001 से 5,00,100 (5 प्रतिशत) 0 20
87-ए के तहत छूट के बाद 12,500 0
कुल टैक्स 0 12,500
सेस (4 प्रतिशत की दर से) 0 501
-----------------------------------------------------------
वास्तविक टैक्स 0 रुपये 13021 रुपये