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चार घंटे न्यायिक अभिरक्षा में रहे सदर विधायक

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सिद्धार्थनगर। निषेधाज्ञा तोड़कर जुलूस निकालने और मुख्यमंत्री का पुतला जलाने के चार वर्ष पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट ने सदर विधायक श्यामधनी राही को गुरुवार को चार घंटे तक अभिरक्षा में रखा। 15 हजार रुपये के निजी मुचलके व एक जमानती द्वारा 15 हजार की जमानत देने पर कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। गौरतलब है कि इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 19 अगस्त 2013 को हियुवा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर नगर में प्रदर्शन कर सिद्धार्थ तिराहे पर पुतला जलाया था। बिना अनुमति जुलूस व प्रदर्शन पर एसआई संतराम यादव की तहरीर पर पुलिस ने हियुवा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष व मौजूदा सदर विधायक श्यामधनी राही सहित अन्य हियुवा नेताओं के खिलाफ धारा-144 के उल्लंघन और मुख्यमंत्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी का केस दर्ज किया गया था। पिछली सात तारीखों पर वारंट जारी होने के बाद भी उपस्थित न होने पर सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को विधायक श्यामधनी राही सीजेएम संजय चौधरी की कोर्ट में हाजिर हुए। अधिवक्ता के माध्यम से समय से उपस्थित न होने पर दलीलें पेश करते हुए माफी की गुजारिश की। करीब चार घंटे तक कोर्ट में रोकने के बाद सीजेएम ने उन्हें 15 हजार रुपये के निजी मुचलके व एक जमानती द्वारा 15 हजार की जमानत देने पर उन्हें जमानत दे दी।
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