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तीन माह की बच्ची की हत्या में चार को उम्रकैद

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संतकबीरनगर।कोतवाली क्षेत्र के पडोखर गांव में दो साल पहले तीन माह की बच्ची को जलाकर मार डालने के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश चंद शर्मा ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन सभी पर 20- 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माने की धनराशि नहीं जमा करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।पडोखर की एक महिला का आरोप था कि गांव के ही इरशाद, पुत्र इसरार ने उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में उसे कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इससे नाराज होकर 24 जनवरी 2015 को आरोपी इरशाद अपनी बहन परवीन, मां जहीरुन और रिश्तेेदार राशिद, रफीक व रशीद के साथ उसके घर पहुंचा। इस दौरान बरामदे में वह तीन माह की बच्ची के साथ सोई थी। ये लोग उसका मुंह दबाकर उसे पीटने लगे और इरशाद और रशीद साथ में डिब्बे में कोई तरल पदार्थ लाए थे और सो रही बेटी के ऊपर उडे़ल कर आग लगा दी। इससे तीन माह की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने इरशाद समेत छह पर हत्या का केस दर्ज किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता सुुभद्र नाथ राय ने बताया कि पीड़ित महिला के बयान में यह तथ्य आया कि आरोपी इरशाद ने उसके साथ बलात्कार किया था। जिससे वह गर्भवती हुई और बेटी को जन्म दिया था। इस मामले में साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने आरोपी परवीन और जहीरुन को दोषमुक्त कर दिया। जबकि आरोपी इरशाद, राशिद, रशीद और रफीक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाईं।
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