इटवा(सिद्धार्थनगर)। जन सूचना अधिकार के तहत समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जिला कृषि अधिकारी, बीडीओ व दो ग्राम पंचायत अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तहसील क्षेत्र के टेउवा ग्रांट गांव निवासी परवेज अहमद की शिकायत पर राज्य सूचना आयुक्त ने यह कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता परवेज अहमद ने बताया कि ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी हरिशंकर सिंह व वीरेंद्र सिंह व बीडीओ खुनियांव से वर्ष 2016 में मांगी गई था। इसी तरह उर्वरक लाइसेंस के संबंध में जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी से जानकारी मांगी गई। इन अधिकारियों ने समय सीमा तक कोई जवाब नहीं दिया। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष गुहार लगाई। आरटीआई के उल्लंघन का दोषी मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने 26 सितंबर को दोनों ग्राम पंचायत अधिकारियों व तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी तरह 29 जून को तत्कालीन खंड विकास अधिकारी खुनियांव पर भी 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस धनराशि की वसूली संबंधित अधिकारियों के वेतन से करने को कहा गया है।