सिद्धार्थनगर। मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के आरोप में बुधवार को एडीएम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में पांच व्यवसायियों को दोषी पाया है। इन्हें अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोषी पाए गए तीन दुकानदार सदर, एक बांसी व एक इटवा तहसील क्षेत्र का है। एडीएम प्रमोद शंकर शुक्ला ने कहा कि थाना इटवा के ग्राम गौरा की दुकान में रामकृपाल को बाह्य पदार्थ मिश्रित बर्फी बेचने का आरोपी पाया गया। सदर थाना क्षेत्र के दीवानी कचहरी गेट स्थित दुकान में राजेश कुमार को अधोमानक के विपरीत छेना की मिठाई बेचने का दोषी पाया। परसा शाह आलम स्थित मिष्ठान भंडार में बेचे जा रहे खोया मानक पर खरा नहीं उतरा। तीनों आरोपियों पर बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। कोतवाली बांसी के ग्राम टेकापार निवासी दुग्ध व्यवसायी संकठा प्रसाद पर पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। थाना मोहाना के बर्डपुर नंबर 9 के दुकानदार विनोद कुमार को एक कंपनी का डुप्लीकेट रस्क बेचने का दोषी पाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।