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Gonda News: महिला के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Sat, 04 Oct 2025 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। मामूली विवाद में भाला से हमला करके महिला की हत्या के मामले में दोषी को शनिवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उमरीबेगमगंज के ग्राम बेलई पूरे प्रकाश अमदही निवासी सुभाष गुप्ता ने थाने में दर्ज कराए केस में बताया कि उनके गांव का अनिल उनकी मां मंजू देवी से रस्सी मांगकर ले गया था। चार अप्रैल 2019 को मां ने अनिल से अपनी रस्सी वापस मांगी तो वह नाराज हो गया। घर आकर मां मंजू देवी से झगड़ा करने लगा और उनके सीने में भाला मार दिया। इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी अनिल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सूर्य प्रकाश सिंह ने शनिवार को दंडित किया। (संवाद)
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