गोंडा। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पत्नी को अदालत ने 10 साल के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुंशीलाल निवासी ग्राम कोच कासिमपुर पूरे महेशी ने 18 नवंबर 2021 को करनैलगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उनका पुत्र राम सिंह अपनी ससुराल गया था। जहां पत्नी ममता व सास ने उसे पीटा था। इससे क्षुब्ध होकर राम सिंह ने आत्महत्या कर ली। विवेचना के दौरान पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी ममता को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने ममता को दोषी करार दिया। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ रामदयाल ने ममता को दंडित किया।