गोंडा। नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त को अदालत ने 20 साल के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कटरा बाजार क्षेत्र की एक महिला ने 27 फरवरी 2024 को थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसका आठ साल का बेटा एक स्कूल में कक्षा तीन का छात्र है। स्कूल का चौकीदार चार्ल्स लाल निवासी शांतिनगर बेटे से छेड़छाड़ करता है। वह एक साल से बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा है। विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी अभियुक्त चार्ल्स लाल को दंडित किया।