गोंडा। करनैलगंज में बाइक चुराकर बेचने के मामले में दो दोषियों को अदालत ने तीन-तीन साल कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनीता साहू ने बताया कि 25 अगस्त 2012 को करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र में जहांगिरवा के पास से से बाइक सवार बहराइच के जरवलरोड थाना क्षेत्र के ग्राम बदईपुर मौजा आगापुर निवासी दिनेश कुमार सिंह उर्फ बब्लू, ग्राम गुलरिहा मौजा धनराजपुर निवासी अनोखे लाल वर्मा व ननकू गोडिया को पकड़़ा था। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से बाइक चोरी करके गोंडा व बाराबंकी में बेचते हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की पांच बाइक बरामद कीं। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दिनेश कुमार सिंह, अनोखे लाल वर्मा, ननकू गोड़िया, करनैलगंज के ग्राम अतरसुइया मौजा गुमदहा के वीर सिंह राना, ग्राम गेाहट्टा काशीपुर के नन्हके गोड़िया, नंगू गोड़िया, बाराबंकी के टिकैतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर माझा के बसंतलाल व हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम कारको निवासी राहुल सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मुकदमे के दौरान अनुपस्थिति के कारण दिनेश कुमार सिंह व राहुल सिंह की पत्रावली अलग कर दी गई। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अनोखे लाल वर्मा व ननकू गोड़िया को दोषसिद्ध किया। वहीं, साक्ष्य के अभाव में वीर सिंह राना, ननके गोड़िया, नंगू गोड़िया व बसंतलाल को दोषमुक्त कर दिया। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नम्रता अग्रवाल ने अनोखे लाल वर्मा व ननकू गोड़िया को तीन-तीन साल कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।