गोंडा। मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने व गैरइरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दोषी तीन सगे भाइयों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन-तीन साल कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि मोतीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरी बेलावा निवासी बांकेलाल ने 23 मई 2015 को थाने में तहरीर दी थी। कहा था कि उसके गांव के संचित कुमार व उसके भाई जियालाल, श्याम बिहारी और अटल बिहारी उसके भाई बैजनाथ का रास्ता बांस लगाकर बंद कर रहे थे। मना करने पर भाई बैजनाथ, भाभी सनोखा को कुदाल, लाठी डंडा व ईंट से मारा, जिससे भाई का हाथ टूट गया और सिर में गंभीर चोटें आईं। भाभी सनोखा का भी सिर फूट गया, जिससे वह बेहोश हो गईं। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने व गैरइरादतन हत्या के प्रयास के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी संचित कुमार, जियालाल, श्याम बिहारी और अटल बिहारी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान पांच अक्टूबर 2019 को आरोपी अटल बिहारी की मृत्यु हो गई।
मंगलवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने दोषी अभियुक्त तीनों भाइयों को तीन-तीन साल कारावास व 21-21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।