गोंडा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में घर में घुसकर बालिका से छेड़खानी व पाॅक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र के अनुसार कटरा बाजार इलाके के निवासी वादी ने चार जून 2017 को थाने में तहरीर दी। इसमें कहा कि उसकी 10 साल की बेटी घर में अकेली थी। तभी सलामत ने घर में घुसकर उससे छेड़खानी की। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान पुख्ता सबूत मिलने पर न्यायालय ने सलामत को दोषी करार दिया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने सलामत को तीन साल साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।