गोंडा। परसपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोषी अभियुक्त को तीन साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि साल 2022 में परसपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका के साथ अमरेश यादव उर्फ खूंटी ने अपशब्द कहते हुए मारपीट की, छेड़छाड़ किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और बालिका से मारपीट, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी व पाॅक्सो एक्ट का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी अमरेश यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मंगलवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने दोषी अभियुक्त अमरेश यादव को छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के अपराध में तीन साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।