गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के मामले में दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नवाबगंज के एक व्यक्ति ने थाने में केस दर्ज कराया कि 20 जून 2019 को रात नौ बजे उसकी 15 साल की लड़की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी ग्राम सोखवापुर मौजा बल्लीपुर निवासी दशरथ सिंह उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। लड़की ने शोर मचाया तो वह भाग गया। विवेचना में छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान व अभिलेखीय साक्ष्यों से संदेह से परे साक्ष्य साबित होने पर न्यायालय ने अभियुक्त दशरथ सिंह को दोषी करार दिया। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन नम्रता अग्रवाल ने दोषी को छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के अपराध में तीन साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।