गोंडा। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ग्राम बाबूपुर घाट मौजा रुदापुर निवासी विजय कुमार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी केस में अदालत ने विजय की पत्नी, पिता, मां व एक अन्य महिला को छह माह की परिवीक्षा अवधि पर छोड़ने का फैसला सुनाया है। मामले की रिपोर्ट इटियाथोक क्षेत्र की एक महिला ने न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 18 अगस्त 2021 को सुबह उसकी 15 वर्ष की लड़की शौच करके लौट रही थी। तभी विजय ने उससे छेड़खानी की। छुड़ाने के दौरान विजय के पिता माखनलाल, पत्नी शीला देवी, मां दुलारपती व बलरामपुर की कमला देवी उर्फ पम्मन ने मौके पर पहुंचकर उसे, उसके पति व लड़की को पीटा था। (संवाद)