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Gonda News: बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 23 May 2025 11:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। दलित बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को शुक्रवार को न्यायालय ने तीन साल के कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष के अनुसार इटियाथोक क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने ग्राम दरियापुर हरदोपट्टी निवासी पिंटू पर नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए 18 जनवरी 2018 को थाने में केस दर्ज कराया। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी पिंटू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल में अपराध के साक्ष्य के आधार पर अदालत ने पिंटू को दोषी ठहराया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पिंटू को दंडित किया। (संवाद)
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