गोंडा। कोतवाली देहात क्षेत्र में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोषी रामेसुर को तीन वर्ष कैद और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली देहात में प्रार्थना पत्र दिया था।
इसमें कहा कि 24 मई 2021 को 10 बजे सुबह उसकी नौ साल की बेटी गाय को पानी पिलाने तालाब के किनारे गई थी। वहीं गांव के रामेसुर उसे पैसा देने का लालच देकर खेत में ले गया और छेड़छाड़ की।
पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के अपराध के साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने दोषी रामेसुर को तीन साल कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।