गोंडा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मो. नियाज अहमद अंसारी ने कटरा बाजार क्षेत्र में बालिका से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी धनीराम पांडेय को तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि कटरा बाजार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने साल 2019 में बालिका से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत का आरोप लगाते हुए धनीराम पांडेय के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। इस मामले में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया।