गोंडा। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में दो साल पहले बालिका को अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी, छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) ने दोषी को तीन वर्ष कारावास और 11 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि मनकापुर कोतवाली पुलिस ने 22 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति की तहरीर पर क्षेत्र के निवासी ललित प्रजापति, उसके पिता काशीराम व भाई विवेक के खिलाफ बालिका को अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी, छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया और साक्ष्य के अभाव में आरोपी काशीराम व विवेक को दोषमुक्त कर दिया। शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम व विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने दोषी ललित प्रजापति को सजा सुनाई।
सजा सुनाई।